Allahabad University News: एसीपी राजीव कुमार यादव ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए दंड) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे इस मामले की विवेचना का जा रही है.
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